प्रमोशन में आरक्षण, आधार व लाइव रिपोर्टिंग पर सुपर फैसला

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नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने 3 के बड़े महत्वपूर्ण फैसलों से जन सामान्य को बड़ी राहत दी है। बुधवार को कोर्ट ने सबसे पहला पहला फैसला प्रमोशन के आरक्षण का सुनाया। उसके बाद आधार कार्ड पर फैसला आया। तीसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के सीधे प्रसारण से जुड़ा है। अदालत ने इसकी स्वीकृति दे दी है।

प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीधे तौर पर प्रमोशन में आरक्षण को खारिज नहीं किया जा  सकता। इसे राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें चाहें तो वे प्रमोशन में आरक्षण दे सकती हैं। इस पर कोई बंदिश नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस आवेदन को निरस्त कर दिया, जिसमें कहा गया था कि एससी-एसटी को आरक्षण दिए जाने में उनकी कुल जनसंख्या पर पर विचार किया जा। कोर्ट के इस फैसले पर राजनीतिक दल पक्ष-विपक्ष में अपनी प्रतिक्रियाएं भी देने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। राज्य सरकारें अब प्रमोशन में आरक्षण दे सकती हैं।

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प्रमोशन में आरक्षण के फैसले के तुरंत बाद शीर्ष अदालत ने आधार मामले पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार तो रखा, लेकिन यह भी आदेश दिया कि आधार कहां जरूरी है और कहां नहीं। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए आधार की अनिवार्यता आवश्यक नहीं है। यानी एडमिशन के वक्त बच्चे या किसी के आधार कार्ड की अब आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही कोई भी मोबाइल कंपनी सिम कार्ड के लिए आधार कार्ड अब नहीं मांग सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा हमें अंगूठे से दस्तखत पर लाती है और तकनीक हमें अंगूठे के निशान पर ले जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा फैसला अदालती कार्यवाही की लाइव रिपोर्टिंग पर दिया। कोर्ट ने कहा कि अदालत की कार्यवाही की लाइव रिपोर्टिंग की जा सकती है। अब तक लोग कोर्ट के फैसलों को पढ़कर ही जानते आए हैं। अब लोग सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई लाइव देख सकेंगे। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस प्रक्रिया की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से होगी। कोर्ट ने माना कि अदालत की कार्यवाही में इससे पारदर्शिता आएगी और यह जनहित में होगा।

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