कृषि व उद्योग के काम 20 अप्रैल से लॉक डाउन से मुक्त रहेंगे 

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कृषि व उद्योग के काम 20 अप्रैल से लॉक डाउन से मुक्त रहेंगे। इस बारे में बोकारो के उपायुक्त मुकेश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की।
कृषि व उद्योग के काम 20 अप्रैल से लॉक डाउन से मुक्त रहेंगे। इस बारे में बोकारो के उपायुक्त मुकेश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की।

बोकारो। कृषि व उद्योग के काम 20 अप्रैल से लॉक डाउन से मुक्त रहेंगे। इस बारे में बोकारो के उपायुक्त मुकेश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। समाहरणालय सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी चास, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चास, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, पुलिस उपाधीक्षक सिटी,  प्रखंड विकास पदाधिकारी चास, चंदनकियारी, चंद्रपुरा, जरीडीह, अंचल अधिकारी चास, चंदनकियारी, जरीडीह, संबंधित प्रखंडों के थाना प्रभारी के साथ उपायुक्त मुकेश कुमार ने बैठक कर राहत कार्य, सोशल डिस्टेनसिंग का अनुपालन एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।

20 अप्रैल से कुछ चीजों में लॉक डाउन से छूट

समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 20 अप्रैल से लॉक डाउन से एसेंशियल कमोडिटी को मुक्त किया जा रहा है, ताकि आम लोगों को जरूरत के सामान आसानी से उपलब्ध हो सकें। मालवाहक वाहनों में दो चालक और खलासी के अलावा किसी भी व्यक्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि वायरस के संक्रमण से आम लोगों को बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में वायरस के संक्रमण को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बनाकर सभी आवश्यक सेवाओं को बहाल करने की पहल की जाएगी, ताकि लोगों को जरूरत की चीजों को आसानी से प्रदान किया जा सके। 20 अप्रैल से कृषि तथा उद्योग क्षेत्र को लॉक डाउन से मुक्त किया जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की पहल होगी। साथ ही उद्योग तथा कृषि के माध्यम से आम लोगों की जरूरत की चीजें भी बाजार में उपलब्ध करायी जा सकेंगी।

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कार्य करते समय सोशल डिस्टेनसिंग का रखें ख्याल

उपायुक्त ने बताया कि कृषि तथा उद्योग संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से संबंधित संस्थाओं को करना होगा। अन्यथा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी उद्योग आगामी 20 अप्रैल से खुलेंगे, उनमें मजदूरों उपस्थिति उसी उद्योग के पास के क्षेत्रों की होगी, जो 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे। बाहर से किसी भी मजदूर या कर्मी को उद्योग तथा कारखानों को चलाने हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए मनरेगा कार्यों को जारी रखा जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके।

दाल-भात केंद्रों पर मास्क लगाकर ही लोग जाएं

उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सभी पदाधिकारी शख्ती से कराएं। जो भी व्यक्ति बिना मास्क के दाल-भात केंद्रों पर आते हैं तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करते हैं, उन्हें भोजन नहीं प्रदान करें। मास्क/ गमछा/ रुमाल से मुंह ढंकना अनिवार्य है।

सार्वजनिक कार्यक्रम पर पूर्ण प्रतिबंध

अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जिले में किसी प्रकार की सामुदायिक सहभागिता पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही शादी, विवाह, त्यौहार जैसे सामुदायिक समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे, ताकि लोगों को सोशल डिस्टेंस के तहत घरों में रखा जा सके। बैंकों में तथा अन्य सार्वजनिक जगहों पर अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की पहल करें।

रमजान का त्यौहार परिवार के साथ घर पर ही मनाएं

अनुमंडल पदाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि रमजान त्यौहार को देखते हुए संबंधित समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक कर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोगों को घरों में ही त्यौहार मनाने की अपील करें।

सख्ती से हो बॉर्डर पर रखें निगरानी

उपायुक्त ने कहा कि जिला वासियों को संक्रमण से बचाव हेतु लॉक डाउन का कड़ाई से अनुपालन करें। जिले की सभी सीमाओं पर पुलिस सख्त निगरानी रखे, ताकि जिले में कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश न करे तथा जिला से कोई भी व्यक्ति बाहर ना जा सके।

कार्यालय होंगे नियमित, SOP का पालन

20 अप्रैल से सभी कार्यालय खोले जाएंगे। अतः सभी कार्यालयों के कार्यालय प्रधान इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कर्मियों को रोस्टर वाइज ड्यूटी आवंटित करने के साथ-साथ उनके लिए पर्याप्त संख्या में सैनिटाइजर, मास्क तथा हैंड ग्लव्स की व्यवस्था रहे। वहीं सभी कार्यालय प्रधान तथा थाना प्रभारियों को थर्मल स्कैनिंग मशीन प्रदान की जाएगी, ताकि वे क्षेत्रों में लोगों का औचक निरीक्षण कर उनके शरीर के तापमान की जांच कर सकें। इसके अलावा कार्यालय में पहुंचने वाले कर्मियों का भी हर दिन थर्मल स्कैनिंग किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी संक्रमित आदमी कार्यालय में प्रवेश न कर सके।

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