झारखंड कैबिनेट ने भूमि की जरूरत संबंधी कई मामलों को मंजूरी दी

0
138
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास

रांची। झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को भूमि की जरूरत संबंधी कई मामलों का निपटारा किया। कुल नौ प्रमुख प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी, जिनमें दो को छोड़ तकरीबन सभी भूमि आवंटने से संबंधित मामले ही थे। मंत्रमंडल ने पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर अंचल अंतर्गत मौजा भिलाईपहाड़ी में 0.65 एकड़ भूमि राशि 42,94,110 (बयालीस लाख चौरानवे हजार एक सौ दस) रुपए की अदायगी पर पेट्रोल पंप की स्थापना के लिए श्रीमती धरम कौर, पति- श्री तसवीर सिंह,  सा0- गोलमुरी के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी। प्रस्ताव में कहा गया है कि इससे वाहन आवागमन के उपयोग  के लिए आसानी होगी।

पूर्वी सिंहभूम जिला के एक और प्रस्ताव को कैबिने ट ने मंजूरी दी। जिला के अंचल जमशेदपुर मौजा सोनारी में 15.44 डिसमिल भूमि कुल देय राशि 3,72,16,337/- (तीन करोड़ बहत्तर लाख सोलह हजार तीन सौ सैंतीस) रुपये मात्र की अदायगी पर जमशेदपुर शहरी गैस वितरण परियोजना के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

- Advertisement -

राज्य के प्रमंडलीय  मुख्यालयों- पलामू, चाईबासा, हजारीबाग एवं दुमका में राजकीय फार्मेसी संस्थान की स्थापना की योजना के अधीन भवन निर्माण की योजना के लिए प्रति संस्थान 12,05,10,400/- (बारह करोड़ पांच लाख दस हजार चार सौ) रुपए की दर से कुल 48,20,41,600/- (अड़तालीस करोड़ बीस लाख इकतालीस हजार छह सौ) रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। धनबाद जिला अंतर्गत अंचल निरसा में 7.23 एकड़ भूमि, कुल देय राशि 2,35,37,784/- (दो करोड़ पैंतीस लाख सैंतीस हजार सात सौ चौरासी) रुपए मात्र की अदायगी पर 400/220 के0वी0 सब स्टेशन के निर्माण हेतु नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसको लिमिटेड (NKTL) के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई। झारखंड भवन (संशोधन) उपविधि, 2018 की स्वीकृति भी दी गई।

जल संसाधन विभाग अंतर्गत विशेष भू अर्जन एवं पुनर्वास कार्यालयों के छंटनीग्रस्त सेवारत कर्मियों की सेवा समाप्ति एवं पुनर्बहाली के बीच की अवधि के सेवा विनियमन एवं वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन समिति के पी.एल. खाता खोलने एवं संचालन से मुक्ति प्रदान करने के निमित्त झारखंड कोषागार संहिता के नियम 261(b) को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

अन्य जिन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली

  • राज्य के निजी स्ववित्तपोषित तकनीकी संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान प्रदान करने संबंधी  विभागीय संकल्प-518 दिनांक 27.02.2017 को रद्द करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड टेक्सटाइल एपेरल एवं फुटवेयर नीति 2016 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

यह भी पढ़ेंः अटलजी की स्मृति में झारखंड सरकार देगी तीन तरह के पुरस्कार

यह भी पढ़ेंः झारखंड सचिवालय के लिपिक अब सचिवालय सहायक कहलाएंगे

- Advertisement -