भाई ने भाई की चाकू घोंप कर दी हत्या, पुलिस ने किया अरेस्ट

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पुलिस की गिरफ्त में बड़े भाई की हत्या का आरोपी छोटा भाई
पुलिस की गिरफ्त में बड़े भाई की हत्या का आरोपी छोटा भाई
  • चाकू समेत आरोपी को किया गया गिरफ्तार
  • मां के बयान पर पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी
  • घटना के बाद परिजन व गांव में मचा कोहराम

बिहारशरीफ। भाई ने भाई की चाकू घोंप कर दी हत्या। पुलिस ने किया अरेस्ट। घटना नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र की है। मामूली विवाद को लेकर यह घटना हुई। भाई ने अपने सहोदर भाई को चाकू घोंप कर मौत की नींद सुला दिया। यह घटना शनिवार की अहले सुबह दीपनगर थाना क्षेत्र के दारोगाविगहा गांव में हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या में प्रयुक्त चाकू को बरामद करते हुए आरोपी छोटे भाई तुषार कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।

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इस संबंध में मां जयपति देवी ने बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उसके बयान पर छोटे भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। मां ने बयान दिया है कि शुक्रवार की रात घर के सभी लोग अलग-अलग स्थानों पर सोये हुए थे। शनिवार की अहले सुबह करीब 3 बजे उन्हें बेटे की चीख सुनाई दी। चीख सुनकर वहां गयी तो देखा कि तुषार हाथ में चाकू लिये हुए है। अभिषेक के शरीर से काफी मात्रा में खून गिर रहा था। उसके शरीर पर गहरा जख्म बना था।

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मां ने घटना को देख शोर मचा कर घर के लोगों को जगाया। शोर सुनकर ग्रामीण भी जुट गये। ग्रामीणों की सहायता से उसे सदर अस्पताल लेकर आये। लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो चुकी थी। चिकित्सकों ने देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। उनका कहना है कि गाय के लिए दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हुआ था। मौत की खबर सुनते ही पीड़ित परिजन व ग्रामीणों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों की मानें तो तुषार मानसिक रूप से कमजोर है। हालांकि कभी उसका इलाज नहीं हुआ है। गिरफ्तारी के बाद उसने दीपनगर थाना में भी काफी देर तक हल्ला-गुल्ला किया। पुलिस काफी मशक्कत के बाद उसे लेकर कोर्ट गयी। थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपित को दबोच लिया। शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजन के हवाले कर दिया गया है।

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ट्रक और बाइक की सीधी टक्कर में युवक की मौत

एकंगरसराय-बिहारशरीफ मुख्य मार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से 32 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई। यह घटना शनिवार को परबलपुर थाना के रसुला गांव स्थित एक पेट्रोल पम्प के पास हुई। चालक ट्रक लेकर भागने में सफल रहा। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल युवक को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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थानाध्यक्ष कुणाल चंद्र सिंह ने बताया कि युवक की पहचान उसके पर्स में मिले आधार कार्ड से मुकेश कुमार सिंह, पिता- जगरनाथ प्रसाद, ग्राम- दतुविगहा, थाना- एकंगरसराय के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि युवक अपनी ससुराल नूरसराय थाना स्थित महगुपुर से अपने गांव एकंगरसराय के दतुविगहा लौट रहा था। इसी दौरान एकंगरसराय की ओर से तेज गति से जा रही ट्रक से आमने-सामने टक्कर हो गयी।

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मनसा माई मंदिर के पुजारी की सर्पदंश से मौत

परबलपुर थाना क्षेत्र के पिलीच गांव स्थित मनसा माई मंदिर के 60 बर्षीय पुजारी की मौत विषैले सांप के काटने से हो गई। बालदेव पांडेय अपने घर के कमरे से एक थैला लेने गए थे। इसी दौरान उसमें बैठे एक विषैले सांप ने डंस लिया। परिजनों ने बताया कि इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए, परंतु गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने बिहारशरीफ रेफर कर दिया और ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।

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ट्रक की चपेट में आने से मवेशी डाक्टर की मौत

एनएच- 20 पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 58 वर्षीय मवेशी चिकित्सक की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक आदमी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यह घटना शुक्रवार की रात रहुई थाना के भागनविगहा बाजार के पास हुई। पुलिस ने मृतक की पहचान बख्तियारपुर पटना के ददौर गांव निवासी स्व. ब्रह्मदेव राय के पुत्र रविन्द्र राय के रूप में की है। बताया जाता है कि वे उज्जवल सिंह के साथ बाइक पर सवार होकर बख्तियारपुर से नालन्दा के सिलाव के लिए निकले थे। उसी दौरान बिहारशरीफ से बख्तियारपुर की ओर जा रहे ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। गश्ती पुलिस ने बाइक सवारों को उठाकर सदर अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सक ने देखने के बाद रविन्द्र को मृत घोषित कर दिया।

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236 पीड़ितों के बीच 1.12 करोड़ रुपये मुआवजे का भुगतान

नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इस अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला के 236 पीड़ितों के बीच 1 करोड़ 12 लाख रुपए के मुआवजे का भुगतान किया गया। बैठक में इस अधिनियम के तहत विभिन्न थानों में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर 83 पीड़ितों (मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रित) को कुल देय 12.38 करोड़ मुआवजे के विरूद्ध प्राथमिकी के उपरांत देय 39 लाख 5 हजार रुपये के भुगतान की स्वीकृति दी गई। अधिनियम के तहत प्रथम किस्त की मुआवजा राशि प्राप्त करने वाले सभी पीड़ित आश्रितों की सूची तैयार करने का निर्देश जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया।

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इन पीड़ितों को आगे की वैधानिक प्रक्रिया के उपरांत दी जाने वाली द्वितीय एवं तृतीय किस्त की मुआवजा राशि के भुगतान के लिए निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया को पूर्ण करने में तेजी लाई जाएगी। अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए सभी लंबित मामलों की सूची पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराने का निदेश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया। ऐसे मामलों में पुलिस अधीक्षक के स्तर से पहल कर प्राथमिकता से आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि नियमानुसार द्वितीय एवं तृतीय किस्त के मुआवजे का भुगतान किया जा सके। जिलाधिकारी के निदेश पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाना में रेड क्रॉस के माध्यम से बैठने के लिए कुर्सी एवं शुद्ध पेयजल के लिए आरओ लगाया गया है। बैठक में राजगीर विधायक रवि ज्योति कुमार, पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, अनुमंडलाधिकारी बिहारशरीफ, जिला कल्याण पदाधिकारी, अजय सम्राट, विशेष लोक अभियोजक बच्चू पासवान, रेड क्रॉस से राजेश कुमार आदि उपस्थित थे।

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