झारखंड में 36.57 लाख परिवारों को मिलेगा सुकन्या योजना का लाभ

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राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मिली मंजूरी, महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल

रांची। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य योजना अंतर्गत “मुख्यमंत्री सुकन्या योजना” की स्वीकृति गुरुवार को मिल गई। झारखंड के 36 लाख 57 हजार 323 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह प्रथा का अंत करना है। इस योजना के तहत SECC-2011 (ग्रामीण) के अनुसार राज्य के योग्य लाभुक परिवार, जिनकी संख्या 27,46,106 है एवं राज्य के सभी अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार, जिनकी संख्या दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को 9,11,217 है, को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना अंतर्गत बालिकाओं के कल्याण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस प्रकार झारखंड के 36 लाख 57 हजार 323 परिवार को इसका लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत जन्म से 2 वर्ष उम्र तक की बालिका को आर्थिक 5000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। कक्षा 1 में नामांकित होने वाली बालिका को 5000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात 5000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसी प्रकार कक्षा आठवीं, कक्षा 10वीं एवं कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण होने के पश्चात 5000 रुपये की आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा। 18 से 20 वर्ष उम्र की वयस्क और अविवाहित लड़कियों को को 10000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

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राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के किसानों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराने की योजना की भी स्वीकृति दी गई। इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में ई-नाम में रजिस्टर्ड किसानों को प्राथमिकता के आधार पर मोबाइल फोन का वितरण किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रथम चरण में वर्तमान में ई-नाम पोर्टल में पंजीकृत कुल 21,878 (इक्कीस हजार आठ सौ अट्ठत्तर) किसानों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जाएंगे।

गढ़वा जिले में पाइपलाइन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों/ जल निकायों में आवश्यकतानुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराए जाने के कार्य हेतु 1169.28 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित, जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन हेतु विधेयक, 2018 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

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गणेश मंडल एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में पारित न्यायाधीश के क्रम में राज्य के नेत्रहीन एवं शरीर के निचले हिस्से की दिव्यांगता के कारण चलने फिरने में मजबूर एवं मूक-बधिर सरकारी सेवकों को परिवहन भत्ता की अनुमान्यता देने की स्वीकृति दी गई। पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा एवं आसपास के गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए राज्य योजना अंतर्गत स्वीकृत (2016-17 से 2019-20) बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के शेष बचे हुए कार्यों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में NRDWP अंतर्गत (राज्यांश से 77.71 करोड़ रुपए एवं केंद्रांश से 77.71 करोड़ रुपये कुल 155.42 करोड़ रुपये) उपलब्ध राशि से पूरा किए जाने की स्वीकृति दी गई। चतुर्थ झारखंड विधानसभा का चतुर्दश (शीतकालीन) सत्र (दिनांक 24.12.2018 से 27.12.2018) के सत्रावसान हेतु स्वीकृति दी गई।

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