कोरोना के कारण रमजान के दौरान घर में ही लोग पढ़ेंगे नमाज

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कोरोना के कारण रमजान के दौरान घर में ही लोग नमाज पढ़ेंगे। WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) ने कोरोना को महामारी घोषित की है। झारखंड सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं।
कोरोना के कारण रमजान के दौरान घर में ही लोग नमाज पढ़ेंगे। WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) ने कोरोना को महामारी घोषित की है। झारखंड सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं।

रांची कोरोना के कारण रमजान में ही लोग नमाज पढ़ेंगे। WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) ने कोरोना को महामारी घोषित की है। झारखंड में इसके लिए निर्देश जारी किये गये हैं। उपायुक्त रांची राय महिमापत रे ने कोरोना रोकथाम के मद्देनजर पाक महीना रमजान के सम्बंध में  आवश्यक आदेश जारी किया है। भारत सरकार द्वारा पूरे देश में लोकडाउन घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार धार्मिक सभा तथा पूजा स्थल के संबंध में आदेश जारी किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेशानुसार सभी धार्मिक स्थल/ पूजा स्थल आमजन के  लिए बंद रहेंगे। धार्मिक सभा/ समागम /एकत्रीकरण  पूर्णतः प्रतिबंधित है। ज्ञात है  कि 24 अप्रैल या 25 अप्रैल को (चांद के दृष्टिगोचर होने के आधार पर) इस वर्ष रमजान का महीना आरंभ हो रहा है।

कोविड-19  के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के आदेशानुसार रमजान महीने में सोशल डिस्टेंसिंग को  ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार के धार्मिक अथवा सामाजिक सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा।  मुस्लिम समुदाय के सभी धर्म गुरुओं एवं गणमान्य व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जानी है कि  कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए किसी भी मस्जिद/ ईदगाह में या अन्य वैसे किसी भी स्थान पर  एकत्रित होकर नमाज अदा नहीं की जाएगी और  न ही इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाएगा।

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इस महीने में उनके द्वारा अधिक खरीदारी की जाती है। इससे बाजार में अधिक भीड़भाड़ होने की संभावना होती होगी। सोशल डिस्टेंसिंग  का अनुपालन करने में भी कठिनाई होगी।  इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव योजना सह वित्त विभाग सह अध्यक्ष लॉक डाउन इम्पलीमेंट टास्क फोर्स के निदेशानुसार दुकानदारों के बीच 15 फीट की दूरी  तथा दुकानदारों के सामने ग्राहकों के खड़े होने के लिए जमीन पर यथासंभव 6 फीट की दूरी का गोला बनाकर उसी गोले में ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर कतारबद्ध  खड़े  होकर खरीदारी करेंगे। रमजान अवधि में अनावश्यक रूप में दो पहिया या चार पहिया वाहन का उपयोग पर रोक होगी।  विशेष परिस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दो पहिया पर एक व्यक्ति और  चार पहिया पर चालक सहित 2 व्यक्ति, जिसमें चालक के पीछे वाली सीट पर एक व्यक्ति बैठेंगे। घर से बाहर निकलने पर सभी को मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।

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