अगर आप ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखतें हैं तो ये विशेष खबर आपके लिये है

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कटेगी आपकी पूरी जेब 

रांची: झारखंड में अब आपकी लापरवाही से गाड़ी चलाना और ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखना आपकी परेशानी की बढ़ा सकती है। ये नया ‘मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019’ कह रहा है। जी हां ये लोकसभा और राज्यसभा में पास भी हो चुका है और झारखंड सरकार एक सितंबर से इसे प्रभावी करेगी।

अब बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 100 की जगह 1000 जुर्माना देना होगा। राज्य सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने का आदेश भी दे दिया है। इसके साथ-साथ सभी तरह की पेनाल्टी की दरों को बढ़ाया गया है।

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पेनाल्टी की दरों पर डालिए पूरी नजर:-

बिना हेलमेट- 100 रूपए की जगह 1000
बिना सीट बेल्ट- 100 रूपए की जगह 1000
बिना ड्राइविंग लाइसेंस- 500 रूपए की जगह 5000
ड्रंकन ड्राइव- 2000 रूपए की जगह अब 10000
वाहन चलाने के दौरान मोबाइल से बात करना- पहले 1000 रूपए की जगह अब 5000
ओवर स्पीड- 400 रूपए की 2000
बिना परमिट- 5000 रूपए से 10 हजार
बीना बीमा- 1000 रूपए से 2000
तेज रफ्तार- 1000 रूपए से 2000
बाइक पर दो से ज्यादा- 100 रूपए की जगह 2000
गलत पार्किंग- 100 रूपए की जगह 300

पेनल्टी से नियमों का उल्लंघन करने वालों में डर पैदा होगा- गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट में नई पेनल्टी से नियमों का उल्लंघन करने वालों में डर पैदा होगा। क्योंकि एक सितंबर से यातायात नियमों को तोड़ने पर दस गुणा से भी अधिक जुर्माना देना होगा।

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