ब्रजेश ठाकुर ने पटियाला जेल में टार्चर करने का आरोप लगाया

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पटियाला जेल अधीक्षक को सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत मेडिकल जांच कराने के आदेश दिये

नई दिल्ली। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के आरोप सही हैं तो उनको पटियाला जेल में टार्चर किया गया है। उन्होंने इस आशय की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में की है। उनकी शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पटियाला जेल के अधिकारियों तत्काल चिकित्सा जांच का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने ठाकुर की याचिका को देखते हुए आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पैसे के लिए पटियाला जेल अधीक्षक द्वारा उन्हें कथित रूप से यातना दी जा रही है।

मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन शोषण मामले में ब्रजेश ठाकुर मुख्य आरोपी हैं। ठाकुर एनजीओ सेवा संकल्प एवम विकास समिति के मालिक थे, जिसके तहत मुजफ्फरपुर में एक आश्रय घर चलाया रहा था। उन पर आरोप है कि वहां रह रहीं 34 लड़कियों को कई महीनों तक प्रताड़ित किया गया, यातना दी गई और उनके साथ दुष्कर्म किया गया। ब्रजेश ठाकुर इसके मास्टर माइंड माने जाते हैं। बिहार में शीर्ष राजनीतिक सर्कल से में उनकी अच्छी पकड़ बतायी जाती है। आश्रय गृह मामले में बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मांजू वर्मा और उनके पति जेल में हैं।

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11 अक्टूबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुरोध पर ब्रजेश ठाकुर को खुदीराम बोस सेंट्रल जेल से भागलपुर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। सीबीआई ने पहले ठाकुर पर जेल के अंदर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और राज्य के अधिकारियों को मुजफ्फरपुर से स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी। सीबीआई बालिका गृह की नाबालिग लड़की कैदियों के यौन, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक शोषण-उत्पीड़न की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कर रही है।

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बिहार आश्रय गृहों पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) की रिपोर्ट के बाद इस साल 2 जून को एनजीओ मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। मेडिकल जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि 34 नाबालिग लड़कियों को लंबे समय तक ड्रग दिया गया और उनके साथ बलात्कार किया गया।  28 जुलाई को सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाला था। सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर और उनके करीबी लोगों के घर छापेमारी कर इस मामले के संबंध में कई लोगों को गिरफ्तार किया।

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