झारखंड के 18 जिलों के 129 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित

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रांची। झारखंड राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय मंगलवार को लिये गये। वित्तीय वर्ष 2018-19 में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के विलंब से आने, रोपा में विलंब होने तथा सितंबर, 2018 में ओलावृष्टि के फलस्वरूप हुई फसल क्षति के कारण झारखंड राज्य के 18 जिलों के 129 प्रखंडों को  सुखाड़ग्रस्त घोषित करने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा राज्य सरकार एवं रेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ 6 रेल परियोजनाओं के निर्माण हेतु एमओयू की वैधता मार्च 2017 में समाप्त होने के उपरांत एमओयू का विस्तारीकरण मार्च 2020 तक करने की स्वीकृति तथा रेल परियोजनाओं की प्राक्कलित राशि में तृतीय पुनरीक्षण के फलस्वरूप 6505 करोड़ रुपये की स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष में 114.00 करोड़ रुपये विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

झारखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ संलग्न अनुसूची II Part E में संशोधन करते हुए डीजल एवं पेट्रोल के Basic Price (Dealer’s price + Excise Duty) पर  देय कर (वैट) की राशि में 2.50 रुपये प्रति लीटर कमी/विमुक्ति के बिंदु पर स्वीकृति दी गई। भगवान बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी, रांची हेतु अधिसूचित झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के नियम एवं विनियम (बाय लॉज) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

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वित्तीय वर्ष 2018-19 में केंद्र प्रायोजित (60 प्रतिशत केंद्रांश : 40 प्रतिशत राज्यांश) योजना अंतर्गत राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची में भारत सरकार द्वारा MBBS की वर्तमान 150 सीटों में 100 सीटों की बढ़ोतरी करने के निमित्त केंद्रांश मद में 72,00,00,000 रुपये (बहत्तर करोड़) तथा राज्ययांश मद में 48,00,00,000 रुपये (अड़तालीस करोड़) कुल 1,20,00,00,000 रुये (एक अरब  बीस करोड़ रुपये) के व्यय की स्वीकृति दी गई।

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

  • पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अंतर्गत 2.5 (ढाई) करोड़ रुपये से अधिक लागत के कार्यों हेतु लागू Standard Bidding Document (SBD)  की कतिपय कंडिकाओं में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाने वाले वैवेकिक अनुदान (Discretionary Grant)  की अधिसीमा राशि में संशोधन किए जाने की स्वीकृति दी गई।
  • धनबाद जिला अंतर्गत नव सृजित अंचल पुटकी हेतु आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला अंतर्गत गोलमुरी सह जुगसलाई अंचल हेतु पूर्व से स्वीकृत पदों का स्थानांतरण नव सृजित अंचल जमशेदपुर में किए जाने एवं नव सृजित अंचल मानगो हेतु आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • धनबाद जिला अंतर्गत दो अंचलों कलियासोल एवं एग्यारकुंड हेतु आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • देवघर जिला के मोहनपुर अंचल अंतर्गत विभिन्न मौजा अंतर्निहित कुल रकबा 17.31 एकड़ गैरमजरूआ आम एवं खास भूमि कुल देय राशि 13,47,81,164 ₹ (तेरह करोड़ सैंतालीस लाख एक्कासी हजार  एक सौ चौसठ ₹ मात्र पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर मोहनपुर हंसडीहा न्यू बीजी रेलवे लाइन के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सशुल्क स्थाई भूमि हस्तांतरण तथा उक्त गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु देवघर जिला अंतर्गत मोहनपुर अंचल के मौजा नागदह में निहित रकबा 4.515 एकड़ गैरमजरूआ भूमि  किस्म  परती संपत्ति कदीम को गोचर  अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।
  • TMV वादों में माननीय जिला एवं सत्र न्यायधीश (पंचम) धनबाद के न्यायालय द्वारा पारित  न्यायादेश के आलोक में पीड़ितों को मुआवजा भुगतान हेतु एवं विभिन्न उपायुक्त द्वारा झारखंड विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2016 के तहत पीड़ितों को मुआवजा भुगतान हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से कुल ₹ 5,77,00,000 ₹ ( पांच करोड़  सतहत्तर लाख ₹ मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में मीठी क्रान्ति के तहत् ‘‘मधुमक्खी पालन’’ की योजना हेतु कुल राशि एक सौ करोड़ ₹ मात्र की प्रशासनिक एवं राशि 10 करोड़ ₹ व्यय की स्वीकृति दी गई।
  • लातेहार जिला के नवसृजित सरयू प्रखण्ड के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अन्य सम्बद्ध पद समूहों का गैर योजना स्थापना मद में स्थायी रूप से पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड राज्य के विभिन्न निकायों में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के OPEX (O&M) व्यय के लिए Tipping Fee  की राशि का भुगतान से संबंधित नीति में संशोधन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

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