राशन कार्डधारी परिवारों को बिहार में एक माह का राशन मुफ्त

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राशन कार्डधारी परिवारों को बिहार में एक माह का राशन मुफ्त। नीतीश कुमार ने की घोषणा
राशन कार्डधारी परिवारों को बिहार में एक माह का राशन मुफ्त। नीतीश कुमार ने की घोषणा

पटना। राशन कार्डधारी परिवारों को एक माह का राशन मुफ्त में दिया जायेगा। वर्ग 1 से 12 के सभी छात्र/छात्राओं को छात्रवृति 31 मार्च तक भेज दी जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू किये गये लॉकडाउन के परिपेरक्ष्य में समीक्षा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई तरह के सहायता पैकेज की घोषणा की। पैकेज के मुताबिक सभी प्रकार के पेंशनधारियों (मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन) को अगले तीन माह की पेंशन अग्रिम तौर पर तत्काल दी जायेगी। यह राशि उनके खाते में सीधे अंतरित की जायेगी।

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मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस से उत्पन्न संक्रमण की गंभीर स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा तथा मुख्य सचिव दीपक कुमार सहित वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में लॉकडाउन के परिपे्रक्ष्य में लोगों को सहायता पैकेज देने के संबंध में निम्न निर्णय लिये गयेः

लॉकडाउन क्षेत्र के सभी नगर निकाय क्षेत्रों एवं प्रखंड मुख्यालय की पंचायत में अवस्थित सभी राशन कार्डधारी परिवारों को एक हजार रूपये प्रति परिवार दिया जायेगा। यह राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में अंतरित की जायेगी। सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को एक माह के मूल वेतन के समतुल्य प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से अनुरोध करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी सलाह का अनुपालन करें। आपके सहयोग से ही इस महामारी से निपटने में सफलता मिलेगी।

करदाताओं को बड़ी राहत, बैंक खाता अटैच नहीं होगा

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य के जिला, अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालयों में लाकडाउन के मद्देनजर करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया न चुकाने वालों के बैंक एकाउंट को अटैच (जब्त) करने के पूर्व के आदेश को राज्य सरकार ने अगले आदेश तक वापस लेने का निर्णय लिया है।

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उन्होंने बताया कि राज्य के 8,033 करदाताओं के खाता के अटैचमेंट का निर्देश बैंकों को दिया गया था। जीएसटी के पूर्व वैट, केन्द्रीय बिक्री कर और प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत 375 करोड़ बकाये राशि के लिए 4248 सूचनाएं निर्गत की गई थी जिन्हें फिलहाल अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत स्क्रूटनी, नन फाइलर, अनियमित आई टी सी आदि के बकाये 300 करोड़ रुपये की वसूली हेतु निर्गत 3,785 सूचनाओं को भी वापस ले लिया गया है।

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