रांची में आप रहते हैं तो बाजार जाने की जहमत मत उठाइए

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रांची के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी राय महिमापत रे ने बताया कि कोरोना जैसे संक्रमण से बचने का कारगर उपाय सामाजिक दूरी का पालन है। ऐसे में झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया यह ऐप कारगर साबित होगा।
रांची के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी राय महिमापत रे ने बताया कि कोरोना जैसे संक्रमण से बचने का कारगर उपाय सामाजिक दूरी का पालन है। ऐसे में झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया यह ऐप कारगर साबित होगा।

रांची। रांची में आप रहते हैं तो बाजार जाने की जहमत मत उठाइए। जो सामान चाहिए, आर्डर कीजिए, कुछ ही देर में सामान आपके घर पहुंच जाएगा। झारखंड सरकार ने एक ऐसा ऐप डेवलप किया है, जिससे रांची शहर के निवासी घर बैठे सामग्रियों की होम डिलीवरी का लाभ उठा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर या रांची के आधिकारिक वेबसाइट https://ranchi.nic.in पर जाकर झारखंड बाजार ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं।

कोविड-19 संक्रमण को लेकर लागू लॉक डाउन के मद्देनजर खाद्य सामग्री की आपूर्ति लोगों को घर तक सुनिश्चित हो, इसके लिए झारखंड सरकार ने नगर निगम, नगर पंचायत तथा नगर परिषद क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए झारखंड बाजार ऐप को लांच किया है। इस ऐप को लांच करने का उद्देश्य छोटे-बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को लॉक डाउन में  खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।

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रांची के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी राय महिमापत रे ने बताया कि कोरोना जैसे संक्रमण से बचने का कारगर उपाय सामाजिक दूरी का पालन है। ऐसे में झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया यह ऐप कारगर साबित होगा। इस ऐप से ग्राहक फल, सब्जी, किराना समान, दूध, दवा आदि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म के तहत प्राप्त कर सकेंगे। एप्प को एंड्रॉयड मोबाइल के गूगल प्लेस्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है या फिर रांची जिले के अधिकारिक वेबसाइट https://ranchi.nic.in के Corona (Covid-19) पेज पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में निबंधन या लॉगिन के बाद ऐप उपभोक्ता के लोकेशन के दो किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले दुकानों की सूची, दुकानदार का नाम और संपर्क नंबर उपलब्ध कराएगा।

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ऐप के माध्यम से खाद्य सामग्री की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से हो सकती है। होम डिलीवरी की सुविधा नहीं होने की स्थिति में एप M-pass निर्गत करेगा, जिसकी एक समय अवधि होगी खरीदारी करने की। होम डिलीवरी के लिए भी डिलीवरी करने वाले व्यक्ति का M-Pass निर्गत होगा। निर्गत किया हुआ M-Pass अंकित गंतव्य और अवधि के लिए ही मान्य होगा। एक ग्राहक 1 दिन में केवल एक ही टाइम स्लॉट का उपयोग कर सकता है तथा एक टाइम स्लॉट के उपयोग के बाद दूसरा टाइम स्लॉट उपलब्ध नहीं होगा। इसके अलावा ग्राहक के लिए प्रतिदिन 2 घंटे का सिर्फ एक M-Pass ही निर्गत हो सकेगा। M- Pass का दुरुपयोग करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी करने के लिए प्रत्येक खुदरा व्यापारी दो डिलीवरी ब्वॉय के लिए M-Pass निर्गत करा सकेंगे। डिलीवरी स्टाफ का संपूर्ण विवरण भरने के बाद  ही M-Pass जारी होगा। डिलीवरी ब्वॉय के लिए निर्गत किए गए M-Pass की वैधता प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की है।

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आरम्भ में M-Pass हरा रंग का होगा, जिसका मतलब सुरक्षित है। 1 घंटे के बाद M-Pass नारंगी रंग में तब्दील होगा। 2 घंटे के पश्चात M- Pass लाल रंग में तब्दील हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि M-Pass  की अवधि समाप्त हो चुकी है। जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी शिव बनर्जी ने बताया कि उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची के निर्देश पर जिले भर में चिन्हित होम डिलीवरी करने वाले किराना दुकान, दूध की दुकान, सब्जी दुकान, फल दुकान एवं गैस एजेंसी का इस ऐप में रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। चिन्हित किए गए सभी दुकान लोगों को आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी करेंगे।

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