क्रेडिट, डेबिट कार्ड से जुड़े नियम में हुआ बदलाव, आज से लागू

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डेबिट, क्रेडिट कार्ड की प्रतीकात्मक तस्वीर
डेबिट, क्रेडिट कार्ड की प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्‍ली/रांची : क्रेडिट, डेबिट कार्ड से जुड़े नियम में बदलाव हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल ट्रांजेक्शन से जुड़े फ्रॉड पर रोक के लिए नियम बदले हैं। नए नियम 16 मार्च 2020 (सोमवार) से लागू हो गए हैं। लागू हुए नए नियम का उद्देश्य डेबिट व क्रेडिट कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शंस को और आसान तथा पहले से अधिक सुरक्षित बनाने का है। नए नियम से अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे डेबिट-क्रेडिट कार्ड जारी/ फिरसे जारी करते समय उन्हें केवल भारत में एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल्स पर ट्रांजेक्शन के लिए एक्‍टिवेट करें। नए नियम के अनुसार अब डेबिट-क्रेडिट कार्ड के साथ सिर्फ एटीएम और पीओएस टर्मिनल पर इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर ग्राहक को विदेश में ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस तथा कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस की सेवा चाहिए तो उसे ये सुविधाएं अपने कार्ड पर अलग से लेनी होंगी। जबकी, पुराने नियमों के अनुसार ये सेवाएं कार्ड के साथ स्वत: आती थीं लेकिन अब ग्राहक के आग्रह पर ही शुरू होंगी।

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मौजूदा कार्ड पर भी लागू नियम

जिन लोगों के पास अभी कार्ड है, वे अपने जोखिम के आधार पर ये तय करेंगे कि वे अपने डमेस्टिक और इंटरनैशनल कार्ड के ट्रांजैक्शन को डिसेबल करना चाहते हैं या नहीं। यानी अगर आप चाहें तो अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर इन सुविधाओं को डिसेबल भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक अपने कार्ड से कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो कार्ड पर ये सेवाएं 16 मार्च से अपने आप बंद हो जाएंगी।

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कार्ड को कर सकते हैं ऑन/ ऑफ

नए सुविधा के अनुसार ग्राहक अब जब भी चाहे अपने कार्ड को ऑन/ऑफ कर सकते हैं। इसको लेकर रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि वे मोबाइल एप्लीकेशन, लिमिट मोडिफाई करने के लिए नेट बैंकिंग विकल्प और इनेबल व डिसेबल सेवा सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध करवाएं। ग्राहक अगर अपने कार्ड के स्टेटस में कोई बदलाव करते हैं या कोई अन्य करने की कोशिश करता है तो बैंक एसएमएस/ई-मेल के जरिए ग्राहक को अलर्ट करेगा और सूचना भेजेगा।

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गौरतलब हो कि आरबीआई ने इस संबंध में जनवरी 2020 में अधिसूचना जारी की थी। ये नियम सभी डेबिट-क्रेडिट कार्ड (फिजिकल और वर्चुअल) पर लागू होंगे। हालांकि, यह नए नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स और मेट्रो कार्ड पर लागू नहीं होंगे।

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